प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस के अंतर्गत जोनवार वर्गीकृत जिलों में मदिरा एवं भांग की दुकानों के संचालन के निर्देश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अंतर्गत मदिरा एवं भांग दुकान अब प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।
विभाग द्वारा तय समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आज आदेश जारी किये गये हैं।