कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी किया है जिसमें दुकान मार्केट खोलने के लिए अलग-अलग दिन और सामान के अनुसार दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।
इस संबंध में किसी व्यापारी, व्यक्ति या संस्था को कोई संदेह हो अन्यथा किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसके लिए "कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम नम्बर 0755 -2540822" पर फोन कर कार्यालयीन समय मे जानकारी प्राप्त की जा सकती है।