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जिले के छिन्दवाड़ा और जुन्नारदेव का एक-एक स्थान कंटेनमेंट एरिया घोषित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा के जगन्नाथ वार्ड क्रमांक-13 में एक कोरोना पॉजीटिव पाये जाने और उसके द्वारा जुन्नारदेव में एक अन्य स्थान पर विजिट करना पाये जाने पर नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा के जगन्नाथ वार्ड क्रमांक-13 में निर्धारित मानचित्र के  अनुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और पोस्ट आफिस वाली गली रामबाग छिन्दवाड़ा और वार्ड क्रमांक-3 एकता कॉलोनी जुन्नारदेव को म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत कटेनमेंट एरिया तथा नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा के जगन्नाथ वार्ड क्रमांक-13 के मकान नंबर 524 और वार्ड क्रमांक-3 एकता कॉलोनी जुन्नारदेव के मकान नंबर 354 को एपीसेंटर घोषित किया गया है। उन्होंने कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिये राज्य शासन द्वारा जारी “द एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत इन कटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिये दो दलों का गठन भी किया है।
       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा के जगन्नाथ वार्ड क्रमांक-13 कैलाश नगर में निर्धारित मानचित्र के  अनुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और पोस्ट आफिस वाली गली रामबाग छिन्दवाड़ा के कटेनमेंट एरिया में अनुविभागीय दण्डाधिकारी छिंदवाडा श्री अतुल सिंह को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त कर एक दल का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार छिन्दवाड़ा श्री महेश अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अशोक तिवारी और सहायक आयुक्त नगर निगम श्री रोशन बाथम को शामिल किया गया है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक-3 एकता कॉलोनी जुन्नारदेव के कटेनमेंट एरिया में अनुविभागीय दण्डाधिकारी जुन्नारदेव श्री रोशन राय को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त कर एक दल का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार जुन्नारदेव श्री के.आर.नीरज, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव श्री एस.के.सिंग और मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सतेन्द्र सालेवार को शामिल किया गया है।  
      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। लॉकडाउन के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिये इन क्षेत्रों के सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कंटेनमेंट एरिया के लिये विशेष मेडिकल यूनिट जिसके अंतर्गत एक-एक मेडिकल ऑफिसर, पेरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निकल व डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन करने के निर्देश दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा निर्धारित एक्जिट पॉईन्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्कीनिंग की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट एरिया का डोर टू डोर सर्वे कराया जाकर संभावित मरीजों का चिन्हांकन और इलाज सुनिश्चित किया जायेगा। सभी कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन और निकट सम्पर्क वाले लोगों को क्वारेंटाईन किया जाएगा जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। होम क्वारेंटाइन किये गये लोगों का प्रतिदिन विजिट या दूरभाष के माध्यम से फॉलोअप लिया जायेगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव न आ जाये और रिजल्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित के ट्रू कॉन्टेक्ट को 14 दिवस तक होम क्वारेंटाईन में रखकर 21 दिन तक प्रतिदिन फॉलोअप किया जायेगा। आगे संक्रमण होने से रोकने के लिये त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने व उनसे भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग करने, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा क्षेत्र का सेनिटाईजेशन करने और सस्पेक्टेड केस को परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही सभी परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल और सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये गये हैं।


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