भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेशानुसार राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय पर विचारोपरांत म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, एवं परियोजना प्रबंधन इकाई के अंतर्गत आने वाले समस्त परियोजना के प्रभारी अधिकारी (जो सहायक यंत्री से कम न हो) एवं परियोजना में कार्यरत एजेसी एवं उनके प्रतिनिधियों/कर्मचारियों के साथ-साथ निर्माण कार्य में लगे मजदूर/व्यक्तियों को अपने प्रभार के निर्माण स्थल पर नियोजन एवं उपयोग हेतु समस्त व्यक्तिगत एवं वाहन के पास जारी करने हेतु अधिकृत किया है शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोविड़-19 के संबंध में समय समय पर जारी शासन के विभिन्न आदेश तथा जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
जल संसाधन विभाग के समस्त परियोजना अधिकारियों को पास जारी करने हेतु अधिकृत
Wednesday, May 27, 2020
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