वाणिज्यिक-कर विभाग ने जारी किये निर्देश
राज्य शासन ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक को ग्रीन जोन घोषित जिलों और तहसीलों में दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य शुरू करने के निर्देश दिये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं।
जिलों में क्राइसिस मैंनेजमेंट ग्रुप/कलेक्टर के आदेश द्वारा प्रति-दिन ग्रीन-जोन घोषित जिलों और तहसीलों की अद्यतन सूची प्राप्त की जाएगी। ग्रीन-जोन में स्थित कार्यालयों में कलेक्टर द्वारा निरीक्षण और पुष्टि के बाद दस्तावेजों के पंजीयन का काम 4 मई, 2020 से शुरू किया जाएगा। जैसे-जैसे जो जिले और पूरी तहसील ग्रीन जोन होती जाएगी, उन जिलों और तहसीलों में स्थित पंजीयन कार्यालयों में भी पंजीयन का कार्य शुरू किया जाएगा।
दस्तावेज पंजीयन के दौरान सर्विस प्रोवाइडरों और निष्पादकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिये निर्धारित आदर्श परिचालन प्रक्रिया तथा राज्य शासन और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य रहेगा।