झाबुआ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा के निर्देशानुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी डॉ. अभयसिंह खराड़ी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय डावर ने गुरूवार को झाबुआ शहर में विभिन्न स्थानों का जायजा लिया। इस दौरान लोगों को बेवजह घूमते हुवे 30 व्यक्ति पाये गये । इन व्यक्तियों को पकड कर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पोलीटेक्निक कॉलेज स्थित अस्थाई जेल भेजा गया।
ज्ञात हो कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिपाहा द्वारा कोविड-19 कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिये जिले में संपूर्ण लॉक डाउन की अवधि 31 मई तक बडाई गई थी। श्री सिपाहा ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया था। इस आदेश के तहत सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सम्पूर्ण लॉक डाउन के आदेश दिये थे। इन व्यक्तियों द्वारा इस आदेश का खुलेआम उल्लंघन करते हुवे पाया गया। इन व्यक्तियों में एल.आई.सी. कालोनी के , अश्वीन पिता मांगीलाल चौहान, नितीन पिता सुरेश वर्मा, सिद्धेश्वर कालोनी के राहुल पिता विष्णु पिठवा, सौरभ पिता शिवमंगर, सरदार भगतसिंह मार्ग के महेन्द्र पिता कैलाश प्रजापत, जितेश पिता अशोक कहार, पियुश पिता सुरेश पंचाल, मोजीपाडा के अनिल पिता मगनसिंह सिंगाड़, गौरव पिता धनराज, करमीत पिता महेन्द्र शर्मा, हाउसिंग बोर्ड कालोनी के राजेश पिता गोर्धनलाल पंडित, किशनपुरी के दिनेश पिता रामचन्द्र मेड़ा, राहुल पिता केशरसिंह, चेनंिसह पिता इंदरसिंह डुडवे, गोपाल कालोनी के अनिल पिता वेस्ता सोलंकी, एम.पी.ई.बी. किशनपुरी के विजय पिता स्वतिछ पाण्डे, नेहरूमार्ग के दिपक पिता परमेशलाल गुर्जर, राजगढ़ नाके के अंतिम पिता रमेश चन्द्र पाठक, कालेज मार्ग के विनायक पिता मशीष हरिरवार, माधवपुरा के कृतज्ञ पिता दशरतसिंह राठोर, बावडी मस्जित के सोहेल पिता सईद शेख, हाउसिंग बोर्ड कालोनी के उदित पिता पुरूषोत्तम तामरकार, गोपाल कालोनी के मुकेश पिता मालजी बाखला, बिहार कालोनी के समशेर पिता नन्दु, सुजीत कुमार पिता विजय प्रसाद, झाबुआ के महेश पिता नेमदन्द्र राठौर राजगढ़ नाका के अर्पित पिता रमेश तिवारी रामकृष्ण नगर के अक्षय पिता सुनिल कटारिया, सिद्धेश्वर कालोनी के गौरव पिता राजकुमार जैन तथा मिहेर पिता महावीर कुमार बरडिया शामिल है। इन व्यक्तियों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही की गई।