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औषधि विक्रय संस्थान अब रात्रि 10:30 बजे तक ही खोले जा सकेंगे

कलेक्टर ने औषधि प्रशासन को दिये निर्देश


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े के निर्देशन पर भोपाल में हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम्स स्थित औषधि विक्रेता संस्थानों को छोड़कर शेष समस्त औषधि विक्रय संस्थान अब रात्रि 10:30 बजे तक की खोले जा सकेंगे।
   कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश अनुसार आपातकालीन स्थिति में जारी किए गए मोबाइल नंबरों पर  दवा संबंधी आवश्यक सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में शहर में दवा संबंधी आवश्यक सुविधाओं का लाभ दिए जाने औषधीय प्रशासन द्वारा नंबर जारी किये गए हैं। इसके लिए छौला क्षेत्र के लिए 9981697940, 9826392212, ओल्ड सिटी के लिए 9827079788, 9893662515  कोटरा सुल्तानाबाद  क्षेत्र के लिए 9826591061, भेल क्षेत्र के लिए 9425620378, शाहजहानाबाद के लिए 9425086446, ओल्ड सिटी न्यू हमीदिया के लिए 8085255377, 7415620426, 7879868578, टीटी नगर के लिए 9826447300, 9425365450, पिपलानी के लिए  9893852247, इन्द्रपुरी के लिए 9826758162, 9753040100 और  बैरागढ़ क्षेत्र के लिए 7869225882, 9893896389  के लिए समस्त औषधीय विक्रेताओं को पालन कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।


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