ऑनलाइन परमिशन लेकर ही लॉकडाउन में दुकान खोल सकेंगे
थोक एवं फुटकर किराना व्यापारियों को लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के लिए ई-किराना पास जारी किया जाएगा। इस पास को जारी करने के लिए स्मार्ट सिटी भोपाल द्वारा www.kiranapass.com वेबसाइट तैयार की गई है। जिस पर शहर के किराना व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन हर इलाके के एसडीएम को तत्काल मिल जाएगा और वे पोर्टल पर ही अनुमति देकर आवेदक का ई-किराना पास जारी कर देंगे। इसकी आवेदक को उनके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी।
ई-किराना पास लेने वाले दुकानदार को दुकान खोलने और बंद करने का समय आवेदन में स्पष्ट करना होगा। वहीं आवेदन करते समय दुकान का नाम, गुमाश्ता, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां भी देना होगी। ई-किराना पास जारी होने के बाद दुकानदार के मोबाइल पर सरकार और प्रशासन की सूचना समय-समय पर उन्हें प्राप्त होती रहेंगी। इसके अलावा लॉक डाउन के दौरान दुकान बंद करने और खोलने के आदेश भी उन्हें मोबाइल पर ही मिलेंगे। यह सुविधा केवल किराना व्यापारियों के लिए ही शुरू की गई है, अन्य दूसरे व्यापारी इसमें आवेेदन न करेंं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी किराना व्यापारियों को निर्देश जारी किए है कि उनके यहां आस पास के आने वाले ग्राहकों से लिस्ट लेकर ही समान विक्रय किया जाए, इसके साथ ही सभी ग्राहको के मोबाइल नम्बर भी रिकार्ड में रखे और अपना मोबाइल और लेंड लाइन नम्बर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर होम डिलीवरी भी की जा सके। सभी दुकानदार सोशल डिस्टेन्ट का अनिवार्य पालन कराएंगे और समान भी एमआर पी से ज्यादा नही बेचेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।