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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्राइम ब्रांच ने किया मामला दर्ज

 


भोपाल :2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉक डाउन के दौरान जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भोपाल द्वारा धारा 144 ipc के तहत आदेश जारी किए गए है, जिसका उल्लंघन कर व्हाट्सएप, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया


पर आपत्तिजनक, भड़काऊ मैसेज/वीडियो डालने वालों के खिलाफ भोपाल पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है। माह मार्च एवं अप्रैल में धारा 188, 295, 501, 502(2) ipc के तहत 8 अपराध दर्ज किये गए है एवं 10 लोगों के खिलाफ धारा 107, 116(3) crpc के तहत कार्यवाही की गई है, इस तरह कुल 18 लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है।



*इसी क्रम में थाना क्राइम ब्रांच को एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ, जिसकी जांच पर पाया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने ट्वीटर अकॉउंट पर डॉक्टर समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई थी, जिससे उक्त समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं वैमनस्य की स्थिति पैदा होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना क्राइम ब्रांच में धारा 501, 505(2) भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।*


अतः सभी नागरिकों से अपील है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार आपत्तिजनक टिप्पणी, न्यूज, मैसेज, वीडियो आदि पोस्ट न करें। ऐसा करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


*इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी, मैसेज, वीडियो एवं अफवाह भरे वीडियो/मैसेज आदि सोशल मीडिया पर नजर आते है तो उन्हें बगैर पुष्टि के फारवर्ड बिल्कुल नही करें एवं हेल्पलाइन/व्हाट्सएप नंबर 7049106300 पर सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। भोपाल पुलिस आपकी सुरक्षा एवं सहयोग में सदैव तत्पर हैं।



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