गुना नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस विश्वनाथन द्वारा धारा 144 अंतर्गत संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने जारी आदेश में 9 अप्रैल 2020 को प्रातः 10:00 बजे से 13 अप्रैल 2020 को प्रातः 6:00 तक समस्त प्रकार के दुपहिया एवं चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान मात्र आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में इससे नागरिकों को छूट रहेगी तथा कोविड-19 नियंत्रण हेतु ड्यूटी पर तैनात जिला प्रशासन, पुलिस, अन्य प्रशासनिक वाहनों तथा कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि हेतु प्रयोग में किए जा रहे वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उक्त अवधि के दौरान गुना जिले की राजस्व सीमा में दवाई एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकानों, बैंक, एटीएम, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि यंत्र की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं एलपीजी सिलेंडर के वितरण एजेंसी को छोड़कर समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
जारी आदेश के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। मात्र किराना की ‘’होम डिलीवरी’’ एवं सब्जी फल विक्रेताओं को मोहल्ले में सतत घर-घर घूम घूम कर सब्जी, फल विक्रय की अनुमति होगी परंतु कोई भी फल-सब्जी विक्रेता किसी भी एक स्थान पर 15 मिनट से अधिक समय तक नहीं रुकेगा। उक्त अवधि के दौरान दूध डेयरी प्रातः 6:00 से 9:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विश्वनाथन द्वारा जारी आदेश जिला गुना की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में 9 अप्रैल 2020 से 13 अप्रैल 2020 को प्रातः 6:00 तक लागू रहेगा।