लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-50 के अंतर्गत नोवल कोरोना (कोविड-19) को संक्रामक रोग तथा धारा-51 के अंतर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये घोषित किया गया है।
समस्त अधिकार समस्त जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त धारा-3 की उप धारा (9) के अंतर्गत समस्त जिला मजिस्ट्रेट एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी अधिसूचित किये गये हैं। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-71 (2) में प्रावधानित समस्त अधिकार उपरोक्त अधिकारियों के साथ ही राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को भी दिये गये हैं।
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-71 (2) के प्रावधान
संक्रमण प्रभावित घरों या क्षेत्र को खाली कराने, टीकाकरण, व्यक्तियों के संक्रमण व स्वास्थ्य के परीक्षण उन्हें डिसइन्फैक्ट कराने, संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने, संक्रमण प्रभावित सामग्री को नष्ट कराने तथा उसके परिवहन आदि पर रोक लगाने की शक्ति।
बाजार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने या किसी स्थान विशेष को बाजार के लिए चिन्हित करने और मेले या उत्सव पर रोक लगाने की शक्ति।