जबलपुर संभागायुक्त रवीन्द्र कुमार मिश्रा
ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के विरूद्ध चल रहे अभियान में सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाने और पदीय कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के विपरीत आचरण कर उदासीनता बरतने के आरोप में सिवनी जिले के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित अधिकारियों में सिवनी जिले के सहायक आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र कुमार खोबरिया और कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिवनी के तीन सहायक प्रबंधक जी.थोम्बरे, प्रदीप गढ़वाल एवं नीलेश सांकरे शामिल हैं।
संभागायुक्त श्री मिश्रा ने इन चारों अधिकारियों के विरूद्ध कलेक्टर सिवनी द्वारा भेजे प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन की कार्यवाही की है। इन अधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा 16 मार्च, 22 मार्च और 31 मार्च को जारी एडवायजरी को नजरअंदाज करते हुए सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना अवकाश और मुख्यालय से बाहर जाने के प्रतिबंध होने के बाद भी अनुपस्थित पाये गये। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने मुख्यालय में ही निवास कर शासकीय कार्य संपादित करने के आदेश के बावजूद मुख्यालय से अनुपस्थित रहे। इन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में संबंधितों के विरूद्ध पत्र जारी कर कलेक्टर सिवनी ने उनके कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों एवं आदेश का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी जारी किया था। इसके बाद भी चारों अधिकारी अपने कर्त्तव्य एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहे और स्वेच्छारिता बरती।
अधिकारियों के कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल मानते हुए संभागायुक्त श्री मिश्रा ने सहायक आपूर्ति अधिकारी अनुभाग लखनादौन एवं घंसौर जिला सिवनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सिवनी निर्धारित किया है।
इसके अतिरिक्त कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिवनी के सहायक प्रबंधक नीलेश सांकरे, प्रदीप गढ़वाल और जी. थोम्बरे को भी कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में कलेक्टर सिवनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संभागायुक्त श्री मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में तीनों सहायक प्रबंधकों का मुख्यालय महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण-1 सिवनी निर्धारित किया गया है। चारों निलंबित अधिकारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।