कलेक्टर भिण्ड ---श्री छोटे सिंह ने म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री की आपूर्ति को अति आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की दुकानो पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन एवं निजी गोदाम (जहाँ पी.डी.एस की सामग्री भण्डार है) के अधिकारियों / कर्मचारियो एवं डाटा ऑपरेटर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु न रोका जावे,रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य के अंतर्गत उपार्जन हेतु प्राप्त बारदाना के वाहनों को अनलोड कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
जिले मे निर्मित होने वाले गोदाम केपो पर निर्माण करने बाले मजदूरों, इंजीनियरो, सुपरवाइजर, ठेकेदार, ठेकेदार के प्रतिनिधि को कार्य स्थल पर जाने हेतु एवं कार्य करने हेतु नही रोका जावे।जिले में निर्मित होने बाले के/गोदाम पर निर्माण सामग्री जैसे रेत,गिटटी.सीमेंट,मोरम आदि पहुँचाने बाले वाहनो को तथा कार्य में उपयोग आने बाली मशीनरी जैसे जे.सी.बी,रोलर.फ्लोर,मिक्सर आदि को कार्यस्थल पर जाने हेतु न रोका जाये,निर्माण सामग्री विक्रेता को एक/गोदाम निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री बेचने के लिये आगामी आदेश तक अनुमति प्रदान की जाती है।उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी सेनेटाइजर,मास्क,सोशल डिस्टेंसिग आदि का कडाई से पालन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री की आपूर्ति को अति आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत रखा गया है
Thursday, April 09, 2020
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