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सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित

राज्य शासन ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित घोषित किया है। साथ ही, नागरिकों के लिये मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।


प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को अगर थूकता हुआ पाया जायेगा, तो उस पर एक हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आज आदेश जारी किये हैं। स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये अधिकृत किया गया है।


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