रायसेन ---नगर में कोविड-19 संक्रमण पॉजीटिव मरीज मिलने से आपात परिस्थितियां निर्मित होने के कारण, लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रायसेन नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधात्मक कर्फ्यू घोषित किया है।
जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में बाहर निकलने या आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय में एक मरीज जांच उपरांत नोवेल कोरोना कोविड-19 संक्रमण से पॉजीटिव पाए जाने से जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है।
रायसेन नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित
Thursday, April 09, 2020
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