इंदौर शहर में लागू धारा-144 के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में ऑनलाइन शॉपिंग एजेंसी को घर-घर तथा फार्म हाउस तक पशु-पक्षियों, मछलियों आदि के पशु आहार तथा दवाईयों के प्रदाय में छूट संबंधी आदेश जारी किये गये हैं। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार चिन्हित एजेंसियां ऑनलाइन बुकिंग एवं फोन पर बुकिंग के आधार पर घर-घर उक्त सामग्री प्रदाय करेंगी तथा किसी भी एजेंसी को अपने कार्यालय एवं ऑफिस को पूर्ण खोलने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी भी रहवासी को उनके कार्यालय/ऑफिस पर मौजूद होना पाया जायेगा। यह एजेंसीस ऑफिस आधे/तीन चौथाई बंद रहेंगे तथा उनके निर्धारित कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या एवं कर्फ्यू पास का उपयोग करते हुए कार्य कर सकेंगे। इस आदेश के अंतर्गत जिन एजेंसियों को अनुमति प्रदान की गई है कि उनमें दवाई की दुकान में पेट केमिस्ट मोबाइल नंबर 9826070454 और अजय प्रोपराइटर-9425977777, पोल्ट्री दवाईयों की दुकानों में मॉडर्न ट्रेडर्स-9826654038 तथा प्रोग्रेसिव मार्केटिंग-9977214674 और पोल्ट्री दाना दुकानों में सिमरन फीड-9575284458, सिमरन फार्म-8889020202, गोद्रेज एग्रोवेट-8878602800, कृति फीड-9827068535 तथा ओरियंट एग्रो-9826045030 शामिल हैं।
इसी तरह केटल फीड दुकानों में गोद्रेज केटल फीड मोबाइल नंबर-9926505814, कार्यपालन अधिकारी मप्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम-9981392618 तथा जयंत इंटरप्राइजेस-9098712070, अण्डा के लिये हाईनेस पोल्ट्री फार्म-8817324509 और हेचरी हेतु शक्ति ग्रुप-9826045030 एवं फिनिक्स ग्रुप -9685043420 को अनुमति प्रदान की गई है। उक्त ऑनलाईन एजेंन्सीज शहर में सामग्री वितरण हेतु जो वाहन का इस्तेमाल करेंगे उसकी सूची बनाकर अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बीबीएस तोमर को सौंपेंगी तथा वाहन हेतु कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित वाहन पास जारी होंगे।
ऑनलाइन शॉपिंग एजेंसी को घर-घर तथा फार्म हाउस तक पशु-पक्षियों, मछलियों आदि के पशु आहार तथा दवाईयों के प्रदाय में छूट
Thursday, April 09, 2020
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