वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण एवं संपूर्ण देश में लॉक डाउन की स्थिति के कारण असंगठित क्षेत्र के अधिकांश व्यक्तियों को भोजन, आवास एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर इस आपदा से निपटने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं इसके साथ ही गरीब एवं असहाय व्यक्तियों की मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सहायता योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है जिसके अंतर्गत नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100(24×7) के माध्यम से आपदा से पीड़ित व्यक्तियों लिए निशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी व्यक्ति को भोजन ,आवास, प्रवास, स्वास्थ्य एवं विधिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर वह इस नेशनल टोल फ्री नंबर 15100 पर फोन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय स्तर पर जरूरतमंदों की मदद की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है जबकि मध्यप्रदेश राज्य के अंदर जरूरतमंदों की हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से मदद की जिम्मेदारी जिला विधिक सहायता अधिकारी स्तर के सक्षम अधिकारी को सौंपी गई है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा से संबंधित स्वयंसेवक पैरा लीगल वालंटियर जिला प्रशासन के समन्वय से गरीब एवं पीड़ित लोगों की निःशुल्क भोजन, दवाई,मास्क वितरण मे सहायता भी कर रहे हैं।
नेशनल हेल्पलाइन नंबर 15100 पर जरूरतमंदों को मिलेगी निशुल्क सहायता
Wednesday, April 08, 2020
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