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मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना-2020 "जनहित में जारी"

योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा


मध्यप्रदेश के ऐसे मजदूर जो लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फॅंसे हुए है, उनकी मदद के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक हजार रूपये उनके खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए है।
     प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फॅंसे प्रदेश के मजदूरों को दवाईयां व भोजन जैसी अत्यावश्यक जरूरतों की पूर्ति के लिए एक हजार रू. उनके खाते में जमा कराने के निर्देश दिए है। इस योजना के तहत मजदूर मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा योजना प्रारंभ होने की दिनांक को अन्य राज्य में प्रवासी मजदूर हो।  मध्यप्रदेश शासन का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ऐसे मजदूरों के मोबाइल नम्बर्स की जानकारी को जिलेवार चिन्हित करेंगा तथा संबंधित कलेक्टर्स को उपलब्ध करायेगा। जिले स्तर से संबंधित मजदूरों से उनके मोबाइल पर बातचीत करके आधार नम्बर व समग्र आईडी, बैंक खाते की जानकारी तथा जहां फॅंसे है वहां वे क्या व्यवसाय कर रहे है यह जानकारी संकलित की जायेगी। मोबाइल नम्बर की लोकेशन भी ट्रेस की जायेगी, जानकारी सत्यापित होने पर उस मजदूर के खाते में राशि आंतरित की जायेगी या पेटीएम, फोन पे, योनो जैसे ई वॉलेट के माध्यम से मजदूर को भुगतान किया जायेगा, ताकि वह अपने जरूरत का सामान क्रय कर सके।
इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिले के प्रवासी मजदूरों को सहायता राशि प्रदाय करने के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम नंबर 07325-242042 पर आवेदक अपने मोबाइल नंबर सहित जानकारी दे सकता है। जिस पर मेप आईटी द्वारा मोबाइल नंबर का लोकेशन सत्यापित कर सहायता राशि अंतरित की जायेगी।


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