प्रदेश में मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत नोवेल कोरोना बीमारी अधिसूचित की गई है। साथ ही केन्द्र तथ राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत पॉजिटिव केस मिलने पर मिया मोहल्ला ग्राम मकोड़िया तहसील गौहरगंज में पॉजिटिव मरीज के घर को Epicenter घोषित करते हुए संबंधित स्थल से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।
साथ ही कोविड-19 संक्रमण महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिए मप्र शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemic Diseases Covid-19 Regulation 2020 के अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए दल गठित किया गया है।
इस कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए गठित दल में एसडीएम श्री विनीत तिवारी गौहरगंज, तहसीलदार गौहरगंज श्री संतोश बिटौलिया, एसडीओपी औबेदुल्लागंज श्री मलकीत सिंह तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज श्री नवल मीणा को शामिल किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया क समस्त निवासियों को होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा तथा कार्यालयीन आदेषों के माध्यम से जो कर्फ्यू लगाया गया है। उसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा।
कंटेनमेंट एरिया के लिए सीएमएचओ को विशेष रैपिड रिस्पांस टीम तथा मेडिकल मोबाईल यूनिट का गठन करने के आदेश दिए गए हैं। विशेष रैपिड रिस्पांस टीम में एक फिजिशियन, एपीडिमियोंलाजिस्ट, पैथालॉजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ तथा मेडीकल मोबाईल यूनिट में मेडीकल ऑफीसर, पेरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन एवं डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ शामिल रहेंगे।
कंटेनमेंट एरिया में एक्जिट प्वाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एलएचवी, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर टीम वाईस एपीसेन्टर से प्रति टीम घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी टीम संदिग्ध केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण के संभावित लक्षण बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण होने पर तुरंत रैपिड रिस्पांस टीम को सूचित करेंगे।
कंटेनमेंट एरिया में समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेंटाईन कराया जाना अति आवष्यक है। जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही जिसको होम कोरेंटाईन किया गया है। उनका प्रतिदिन फालोअप लेना होगा। जब तक सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाए और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो संबंधित के ज्त्न्म् कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन मे रखना होगा और फॉलोअप 28 दिन तक रखना होगा। साथ ही आगे संक्रमण फैलने से रोकने के लिए त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्यतः संपर्क किया जाना तथा उन्हें भी होम कोरेन्टाईन करवाने की कार्यवाही एवं उनसे भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रेसिंग की रिपोर्टिंग किया जाना भी सुनिश्चित करे। इसके साथ ही नगर पालिका के द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र का सेनेटाईजेषन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर-आरआरटी टीम द्वारा परीक्षण किए जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना भी सुनिश्चित करना है। साथ ही परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन तथा पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल का पालन करवाना भी सुनिश्चित करे।