भारत सरकार के आदेश अनुसार मॉस्क एवं सेनेटाइजर के विक्रय को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए है कि वे जिले में मॉस्क व सेनेटाइजर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करें। जिले में व्यापारी इन आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी न करे इसके लिए इन दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग की जाये। जमाखोरों व काला बाजारी करने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाये। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश दिए गए कि जिलों में डिब्बा बंद वस्तुएं अधिक मूल्य पर न बेची जाये, जिसके लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाये। सभी दुकानदारों को उपलब्ध सामग्री का स्टॉक एवं रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए भी कहा गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा द्वार प्रदाय योजना के तहत राशन सामग्री के उठाव के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र दिनरात खुले रखने के निर्देश जारी किए गए है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित गोदाम कार्य दिवसों के साथ साथ अवकाश के दिनों में भी खोलने की व्यवस्था की गई है।
लॉकडाउन में दुकानदारों के स्टॉक व सामग्री के मूल्यों की होगी मॉनिटरिंग
Friday, April 03, 2020
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