राज्य शासन ने निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के लिये रेपिड एन्टी बॉडी टेस्ट किट के उपयोग की अनुमति प्रदान की है। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री फैज अहमद किदवई ने पत्र जारी कर निजी चिकित्सालयों से कहा है कि इंडियन कॉउसिल ऑफ मेडिकल रिर्सच(आई.सी.एम.आर.) द्वारा अनुमोदित रेपिड एन्टी बॉडी टेस्ट किट (ब्लड बेस्ड) का ही उपयोग करें। इस संबंध में आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा।
इस किट के टेस्ट पॉजीटिव आने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, मरीज को उपचार के लिये नजदीक के डेडिकेटेड कोविड केयर सेन्टर अथवा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर रेफर किया जाना आवश्यक होगा।