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कोरोना वायरस से संक्रमित पॉजिटिव कैस के तीन घरों के आसपास कलेक्टर द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित

संक्रमण की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, कलेक्टर द्वारा क्षेत्रवार अपर कलेक्टर्स को इंसीडेंट कमाण्डर्स नियुक्त-------


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71 (एक) एवं 71 (दो) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इंदौर शहरी क्षेत्र में तीन घरों में पाये गये कोविड-19 संक्रमित पॉजिटिव केस पाये जाने से इन घरों को एपीसेंटर घोषित करते हुए इन घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इन घरों में 326 मेन स्ट्रीट महू, 100/18 बालदा कालोनी महू नाका इंदौर तथा 453 एमजी रोड चारभुजा मंदिर के सामने मल्हारगंज इंदौर शामिल हैं। इन घरों से व्यावहारिक दूरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआर टीम द्वारा निर्धारित की जायेगी। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे कराने के निर्देश दिये गये हैं।
            जारी आदेशानुसार कोरोना महामारी के रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार मेन स्ट्रीट महू के लिये ए.डी.एम श्री जयेन्द्र विजयावत को, बाल्दा कॉलोनी क्षेत्र के लिये अपर कलेक्टर श्री विशाल सिंह चौहान तथा  एम.जी.रोड (मल्हारगंज) क्षेत्र के लिये अपर कलेक्टर श्री दिनेश जैन को इंसीडेंट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों से डिप्टी कलेक्टर, सीएसपी और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी अटैच किये गये हैं।
            जारी आदेशानुसार संक्रमण की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं कंटेनमेंट एरिया में अंदर आना एवं बाहर जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाजिस्ट, पैथालॉजिस्ट, माईक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्युमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाइल यूनिट, जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पैरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निशियन व डाक्युमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया गया है। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएलव्ही, ए एन एम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपर वाइजर (एमपीडब्ल्यू-टीबी  एच व्ही) टीम वाइस एपी सेंटर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट आई.डी.एस.पी. नोडल आफिसर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
            जारी आदेशानुसार समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर.टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को कोरेन्टाइन कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके, जिनको कोरेन्टाइन किया गया है, उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के ट्रू कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाइन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
             कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों से अनिवार्यत: संपर्क किया जाकर उन्हें भी कोरेंटाइन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगें। नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हैण्ड हाइजिन और पर्सनल हाइजिन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कार्यकर्ता परसनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।


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