Type Here to Get Search Results !

किराना सामग्री उपलब्ध कराने में लगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिये बैंक खुले रहेंगे

कलेक्टर इंदौर  द्वारा जारी कर्फ्यू पहचान पत्र रखना होगा अनिवार्य


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने बैंकिंग संचालन व्यवस्था हेतु नए निर्देश जारी किए हैं। 3 अप्रैल 2020 को विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई थी। इसमें आमजन को बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं एवं  कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा की गई थी।

            कलेक्टर ने बताया कि उक्त बैठक तथा शहर में आमजन को किराना सामग्री उपलब्ध कराने में लगी संस्थाओं को होने वाली बैंकिंग कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इंदौर जिले के सभी बैंकों को निर्धारित शर्तों के तहत प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक समस्त प्रकार के आंतरिक कार्य किए जाने की अनुमति दी गई है।

            जारी आदेश में बैंक ऑफ इंडिया की सियागंज शाखा के लिए स्वास्तिक एंटरप्राइज, एमजी रोड शाखा के लिए दुर्गा एजेंसी, मल्हारगंज शाखा के लिए बालाजी सेल्स कॉरपोरेशन, मालवा मिल शाखा के लिए महेश कुमार बाबूलाल अग्रवाल, कोटक महिंद्रा बैंक की पालदा शाखा के लिए श्री रानी सती फूड्स, श्रीमाया शाखा के लिए जय अंबे ट्रेडर्स, टावर चौराहा के लिए संचय एंटरप्राइज एवं जेके ट्रेडिंग कंपनी, नारायण कोठी के लिए एसके गोयल ऑयल मिल, पालदा ब्रांच के लिए श्री गणेश इंडस्ट्रीज, जंजीरवाला चौराहे के लिए विजय एजेंसी, बंगाली स्क्वायर शाखा के लिए एफसी एंटरप्राइजेज अमूल, जवाहर मार्ग ब्रांच के लिए जनता टी कंपनी, इंदौर बीआर के लिए गोपीचंद रेलूमल, अन्नपूर्णा शाखा के लिए अमय ट्रेडर्स, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की उषागंज शाखा के लिए जेबी ट्रेडर्स, अशोकनगर इंदौर के लिए गंगा एजेंसीज एवं रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स, उषा गंज के लिए एलसी ट्रेडर्स, इंदौर सांवेर रोड के लिए ए एण्ड एस डिस्ट्रीब्यूटर्स, वैशाली नगर गोपुर स्क्वेयर के लिए कारनिक इंटरप्राइजेज, राजवाड़ा ब्रांच के लिए सजल एजेंसीज, उषा गंज इंदौर के लिए प्रिया इंटरप्राइजेज एवं एमजी रोड इंदौर के लिए सूरजमल प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गोधा कॉलोनी ब्रांच के लिए रुद्राक्ष ट्रेडर्स, खेल प्रशाल के लिए संचय ट्रेडर्स, सज्जन नगर के लिए चोपरा फूड्स एंड स्पाइसेज, वल्लभ नगर शाखा के लिए हरगोविंद मांगीलाल एंड कंपनी एवं श्री कृष्णा मार्केटिंग, रूपराम नगर के लिए संचय एंटरप्राइज एवं जेके ट्रेडिंग कंपनी, महेश नगर के लिए एम.एस. सचदेव राइस एंड पल्स मिल्स,ओल्ड पलासिया के लिए पांचाल सेल्स, सियागंज ब्रांच के लिए दर्शन एंटरप्राइज, आरएनटी मार्ग के लिए घनश्याम दास आनंदराम बहरानी, महेश नगर के लिए कृष्णा सेल्स, आईडीबीआई बैंक की जवाहर मार्ग शाखा के लिए एस जी ट्रेडर्स, रतलाम कोठी शाखा के लिए पालीवाल सेल्स, सपना संगीता शाखा के लिए अग्रवाल सेल्स, इंदौर विजय नगर शाखा के लिए श्री मां शारदा ट्रेडिंग, इंडस लैंड बैंक की सपना संगीता शाखा के लिए श्री माँ चामुंडा एंटरप्राइज एवं दुर्गा एजेंसी, इंडस्ट्री हाउस के लिए एमएस सचदेव ग्रेंस, क्लॉथ मार्केट शाखा के लिए बालाजी सेल्स कॉरपोरेशन, सियागंज शाखा के लिए भांभूराम बद्रीलाल एंड संस एवं विजय नगर शाखा के लिए एमएस सचदेव राइस एण्ड पल्स मिल्स, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की एबी रोड नवलक्खा शाखा के लिए गंगा सेल्स एजेंसीज, जवाहर मार्ग राज मोहल्ला के लिए रतन ट्रेडर्स एवं एनआर एंटरप्राइज, जवाहर राजमोहल्ला के लिए जैना मार्केटिंग एवं सीताराम राधाकृष्णन, नवलक्खा एबी रोड के लिए गंगा सेल्स एजेंसी एवं विजय नगर के लिए एसीएमई एजेंसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के लिए चोपड़ा फूड्स एंड स्पाइसेज एवं इंदौर मैन के लिए जय अंबे ट्रेडर्स, आंध्रा बैंक की छावनी ब्रांच के लिए उत्तम ट्रेडर्स एवं श्री साईं कृपा एंटरप्राइजेज, एक्सिस बैंक की सुखलिया शाखा के लिए अरिहंत एंटरप्राइज एवं मरीमाता चौराहे के लिए राजपूत एंटरप्राइज, यस बैंक की गोराकुंज चौराहा शाखा के लिए विश्वकर्मा गृह उद्योग, यूको बैंक की एमआईजी कॉपरेट के लिए श्री जय श्री टी कंपनी, एमआईजी  कॉर्पोरेट के लिए काबरा ट्रेडर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मालवा वनस्पति एण्ड सीएम के लिए चेतन एंटरप्राइज, पंजाब नेशनल बैंक के लिए श्री अंबिका एजेंसी एवं विजया बैंक की विजय नगर शाखा के लिए जयंत ट्रेडर्स व्यापारिक फर्म को चिन्हित किया गया है।

             कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उल्लेखित संस्थाओं के प्रतिनिधि के अलावा अन्य किसी ग्राहक उपभोक्ता से बैंक या ब्रांच का भौतिक संव्यवहार प्रतिबंधित ही रहेगा। केवल उल्लेखित संस्थाओं के प्रतिनिधि ही संबधित बैंक में जाकर बैंकिंग कार्य कर सकेंगे। उल्लेखित प्रतिनिधियों को कलेक्टर का कर्फ्यू पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा तथा पुलिस द्वारा पूछे जाने पर यह पहचान पत्र दिखाना होगा। सभी प्रतिनिधियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा,  सैनिटाइजर एवं ग्लब्स का प्रयोग करना आवश्यक होगा।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.