खाद्य परिवहन कर्ताओ के पास सम्बन्धी दिक्कतों का करे त्वरित समाधन
कमिश्नर भोपाल श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने आज संभाग के समस्त जिलो में खाद्यान्न की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सम्भाग के सभी जिलों के थोक व्यापारी संघ, परिवहनकर्ता संघ, सब्जी व्यापारी संघ के प्रमुख व्यक्तियों व संबंधित अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा कर कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश दिए है। उन्होंने जिलों में परिवहनकर्ताओं को आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में पास संबंधी आ रही समस्याओं के समाधान के लिए मध्य प्रदेश शासन, गृह मंत्रालय, वल्लभ भवन के 13 अप्रैल को जारी पत्र में दिए गए निर्देश अनुसार जिले के भीतर आवागमन और प्रदेश के एक जिले से अन्य जिले व राज्य में आवागमन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पास जारी किये जाने के लिए कलेक्टर्स से कहा है।
कमिश्नर ने कहा कि निर्देश की कंडिका -ब-2-स- में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे परिवहनकर्ता जिन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मध्यप्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले अथवा अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में सामग्री लाने अथवा मध्य प्रदेश से सामग्री अन्य राज्यों में ले जाने के लिए परिवहन करना हो तो विशेष रुप से निर्मित पोर्टल पर ई पास प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जा सकेगा। साथ ही कंडिका-5 में स्पष्ट है कि "यदि प्रदेश में जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति/ संस्था के पक्ष में ई-पास जारी किया जाता है, तो उसे प्रदेश के उन सभी जिलो द्वारा भी स्वीकार किया जाएगा जो रास्ते में आएंगे।"
उन्होंने कलेक्टर से कहा कि वे व्यापारी संघ द्वारा उठाए गए पास से संबंधित समस्त समस्याओं का उक्त निर्देश अनुसार निराकरण कर अवगत कराएं।