बिना मास्क, ग्लब्स के खाद्य सामग्री वितरित करते पाए जाएं जाने पर दुकानदार और स्टोर संचालकों पर धारा 188 अंतर्गत की जाएगी करवाई कलेक्टर ने दिए निर्देश--
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि उनके आवंटित क्षेत्रो में कोई भी प्रतिष्ठान, दुकानदार और स्टोर संचालक बिना मास्क, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले ऐसे किराना व्यापारी सामान विक्रय नही करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किराना अथवा स्टोर पर आने वाले ग्राहकों को भी किराना वितरित नही किया जाए जो बिना मास्क के खरीदने आये हो।
कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि शहर में यदि कोई भी दुकानदार, स्टोर संचालक, डिलीवरी बॉय और कार्यरत स्टॉफ बिना मास्क के खाद्य सामग्री वितरित करते पाए जायें तो संबंधित पर ओर उनके संचालक पर धारा 188 अंतर्गत सख्त कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज की जाए।