फूड लाइसेंस भी किया निलंबित, खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्यवाही----
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री डी.के.वर्मा द्वारा आज बिना मास्क के किराना दुकान संचालित करते हुए एयरपोर्ट रोड स्थित प्रेम किराना स्टोर पर कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया गया है। साथ ही उसका फूड लाइसेंस भी निरस्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पिथोड़े द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस कोरोना संक्रमण के चलते शहर में मास्क और ग्लब्स के बिना कोई भी किराना सामान विक्रय नहीं करेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य रूप से किया जाए। ऐसा नहीं करने वाले किराना व्यापारियों पर उनकी दुकान अथवा प्रतिष्ठान को सील करते हुए उनका फूड लाइसेंस निरस्त किया जाए। साथ ही धारा 188 अंतर्गत सख्त कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज की जाए।