कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की गंभीर स्थति को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के आदेशानुसार 15 मार्च 2020 से यह निर्णय लिया गया है कि 20 से अधिक लोगो की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिए कानून उपाए किए जाए।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह ने उक्त निर्णय अनुसार जिले की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में नीलामी कार्य 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया गया था। वर्तमान परिवेश में शासन आदेशानुसार लॉकडाउन 14 अप्रैल 2020 तक घोषित किया गया। इस कारण जिले की कृषि उपज मण्डियों में नीलामी कार्य को 14 अप्रैल 2020 तक स्थगित किया गया है।
भिण्ड जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में नीलामी कार्य 14 अप्रैल तक स्थगित
Friday, April 03, 2020
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