कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े द्वारा कोरोना संक्रमण और आपदा से बचाने के लिए अति आवश्यक सेवाओं उद्योग, परिवहन, भंडारण एवं वितरण और इससे जुड़े मानव संसाधन आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति पास 3 मई, 2020 तक मान्य रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी आदेश में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए थे कि अति आवश्यक सेवाओं उद्योग, परिवहन, भंडारण एवं वितरण और इससे जुड़े मानव संसाधन आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति पास के लिए 14 अप्रैल, 2020 तक तिथि निर्धारित की गई थी। इस संबंध में संबंधित को पृथक से अनुमति अथवा पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
अतिआवश्यक सेवाओ के लिए दिए गए सभी पास 3 मई तक बढ़े
Thursday, April 16, 2020
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