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अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन वाहनों को कतई न रोके पुलिस

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) ने जिला अधीक्षकों को दिये निर्देश


 


प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रभावशील लॉक-डाउन में अति-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन में लगे वाहनों को पुलिस द्वारा नहीं रोका जायेगा। ऐसे वाहनों को अगर पुलिस रोकती है, तो वाहन चालक राज्य-स्तरीय कंट्रोल-रूम के नम्बर-100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।


अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) श्री एस.के. झा ने उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल-इंदौर सहित सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि लॉक-डाउन के दौरान अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे भरे हुए अथवा खाली वाहनों को कतई रोका न जाये, जिससे इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो। इसके लिये विशेष पुलिस व्यवस्था की जाये, ताकि आपूर्ति अनवरत जारी रहे। श्री एस.के. झा ने बताया है कि यदि इन वस्तुओं के वाहन कहीं रोके जाते हैं, तो वाहन चालक तत्काल डॉयल-100 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि डॉयल-100 कंट्रोल-रूम भोपाल द्वारा चालक की जानकारी पर तत्काल संबंधित थाना प्रभारी और संबंधित जिले के नियंत्रण-कक्ष को त्वरित निराकरण के लिये सूचना भेजेंगें।


अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) ने बताया है कि सभी जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को इस कार्य के लिये नोडल ऑफिसर बनाया गया है। ये नोडल ऑफिसर प्राप्त सूचनाओं और उसके निराकरण की नियमित मॉनीटरिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अति-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन चालकों को रोके जाने पर उनकी मदद के लिये डॉयल-100 सुविधा 24×7 उपलब्ध रहेगी।


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