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अनिवार्य सेवा के रुप में जारी निर्देशों का पालन करते हुये खदान संचालन की अनुमति

कलेक्टर  कटनी --शशिभूषण सिंह ने राज्य शासन के द्वारा जारी निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रुप में खदान संचालन किये जानक की अनुमति प्रदान करते हुये आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार लौह अयस्क, बाक्साईड, कॉपर अयस्क, चूना पत्थर एवं उपयोग में लाये जाने वाले अन्य खनिजों के उत्पादन व खान सक्रियाओं का संचालन सतत् बनाये रखे जाने हेतु खनि रियायत धारकों द्वारा आवश्यक निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने की दशा में यह अनुमति प्रदान की जा रही है।
    इस संबंध में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कार्यरत कुशल, अकुशल श्रमिकों, कर्मचारियों की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति, छटनी, सर्विस ब्रेक नहीं किया जाये। किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कटोती न की जाये तथा इन्हें वेतन, अवकाश व अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायें, ताकि प्रदेश के किसी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक व मजदूर का पलायन नहीं हो।
    नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेन्स बनाये रखने के निर्देश कलेक्टर श्री सिंह ने दिये हैं। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ खनि रियायत क्षेत्रों में खनन संबंधी गतिविधियों का संचालन बनाये रखा जा सकता है। खनि रियायत क्षेत्रों में कार्यरत यदि कोई कर्मचारी, कर्मचारी, श्रमिक आदि नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीडि़त पाया जाता है, तो उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु सम्पूर्ण सहयोग के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार सवैतनिक अवकाश प्रदान करने क निर्देश भी उन्होने दिये हैं। इसके साथ ही शासन के दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक रुप से करने के लिये भी जारी आदेश में कहा गया है।


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