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अलीराजपुर मेडिकल संचालकों एवं किराना दुकान संचालकों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

कलेक्टर अलीराजपुर श्रीमती सुरभि गुप्ता के निर्देशानुसार खाद्य विभाग, नापतौल विभाग


की संयुक्त टीम ने जिले के मेडीकल एवं किराना दुकानों को दिये गए निर्देशों के संबंध में अवगत कराया है। उक्त निर्देशों के तहत जिले के समस्त मेडीकल स्टोर्स खुले रहेंगे। सभी मेडिकल संचालक मेडिकल खुलने व बंद होने का समय प्रदर्शित करेंगे। मेडिकल संचालक आपातकाल में मेडिकल पर आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता बनाये रखेंगे। सभी मेडिकल, मेडिकल इमरजेंसी के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन व अलीराजपुर प्रशासन द्वारा निर्देशानुसार तय मूल्य से अधिक राशि लेने पर लाइसेंस निरस्त व मेडिकल सील की कार्यवाही की जावेगी। सभी सामान्य बीमारियों की दवाइयों का भी स्टॉक पर्याप्त रखेंगें। सभी मेडिकल संचालकों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन तय फॉरमेट में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी देंगे। विशेषकर मास्क व सेनेटाइजर की। मेडिकल दवाईयों की आपूर्ति में आने वाली समस्याओं को समय पर अवगत न कराने पर यह समझा जावेगा कि मेडिकल संचालको द्वारा बाजार में किलत का बहाना बनाने तथा आमजन से कालाबाजारी करने की मंशा के मद्देनजर कालाबाजारी अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जावेगी। जिले के मेडीकल सामग्री एवं दवाओं के थोक डीलर को हिदायत दी गई हैं सभी संचालकों से बात कर स्टॉक, आपूर्ति बनाये रखें। सभी खाद्य किराना सामग्री की कीमतें बाहर सदृश्य स्थल पर तत्काल लिखने हेतु निर्देशित किया। जिले में सभी जगह स्टॉक व भाव सूची प्रदशित करने हेतु निर्देशित किया गया। दुकानों पर आटा, मसाला, बेसन, शकर, तेल का पर्याप्त स्टॉक रखने, आपूर्ति बनाये रखने हेतु  निर्देशित किया गया। उक्त संबंध में कही कोई समस्या होने पर तत्काल जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए है।


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