गृह सचिव भारत सरकार के डीओ पत्र में जारी निर्देशानुसार गाईड लाईन में लॉकडाउन अवधि में अब गुड्स ट्रान्सपोर्टेशन के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु के साथ-साथ गैर आवश्यक उपयोग की वस्तुओं का भी परिवहन हो सकेगा।
कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भारत सरकार के निर्देशा भेजते हुये तदानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार द्वारा जारी पत्रानुसार लॉकडाउन की अवधि में सभी तरह के गुड्स बिना आवश्यक और गैर आवश्यक चिन्हांकन के परिवहन और आपूर्ति के लिये अनुमति दी गई है। सभी तरह के पेंशन और प्रॉविडेन्ट फण्ड सर्विसेस, रेडक्रॉस सोसायटी की सेवा, ग्रोसरी आयटम, जिनमें स्वच्छता उत्पाद, हैण्डवॉश, साबुन, विसंक्रमण पदार्थ, शैम्पू, सरफेस क्लीनर, डिटरजेन्ट, टिशू पेपर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेटरी पैड और डायपर, बैटरी सैल व चार्जर सहित को अनुमति दी गई है। इसी प्रकार दूध संकलन और वितरण की आपूर्ति तथा पैकेजिंग मटेरियल और प्रिन्ट मीडिया के तहत समाचार पत्रों की वितरण श्रृंखला को अनुमति दी गई है।
आवश्यक-गैर आवश्यक सामग्री की भी होगी आपूर्ति
Friday, April 03, 2020
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