मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिये वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है। जीएसटी से पंजीयत व्यवसायी, निजी विद्यालय, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, चार्टड एकाउण्टेंट , वकील, बीमा एजेंट, मदिरा दुकान संचालक, चिटफण्ड संचालित वाली संस्थायें या व्यक्ति सहकारी सोसायटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, निजी चिकित्सालय, जिमसेंटर, धर्मकांटा, होटल, लाज, विवाह, मंडप, वीडियो पार्लर, फाईनेंस, कम्पनी, क्लीनिक, लैब, पैथोलॉजी, कियोस्क सेंटर से जुड़े व्यवसाईयों को 31 मार्च 2020 तक अनिवार्यतः वृत्तिकर जमा कराना होगा।
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