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शराब दुकानों से संलग्न अहाते तत्काल प्रभाव से बंद रखने के आदेश

नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशन्कर भार्गव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की समस्त शराब दुकानों से संलग्न अहाते (सामूहिक रूप से मद्यपान स्थल)आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद रखने के आदेश दिए हैं


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