कलेक्टर हरदा ने जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किये---
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री.एस.विश्वनाथन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से संसर्गिक बीमारियों की रोकथाम के लिए म.प्र. हैजा विनियम 1979 के नियम-3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण हरदा जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर द्वारा जिले में बासी मिठाइयों, सड़े-गले फलों, सब्जियों, माँस-मछली, अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही मिठाई, नमकीन, फल , सब्जियाँ, दूध, दही, चाय, कॉफ़ी आदि खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए खुले न रखकर जालीदार ढक्कनों से ढँकने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने खाद्य-सामग्री की जाँच करने, अधिग्रहण करने आदि के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, खाद्य निरीक्षकों को प्राधिकृत किया है। प्राधिकृत अधिकारी जिले में गंदगी को हटाने तथा उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समूचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।