Type Here to Get Search Results !

पुनर्वास केन्द्रों की व्यवस्था हेतु दो करोड़ रूपए आहरित करने की अनुमति

    नोवेल कोरोना वायरस कोविद-19 संक्रमण के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए 25 मार्च से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ के लिए जारी निर्देशों के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा बेघर परिवारों एवं अपने निवास स्थान पर नहीं पहुंचने वाले मजदूर परिवारों के लिए प्रारंभ किए गए पुनर्वास शिविरों की व्यवस्था के लिए प्रति जिला दो करोड़ रूपए तक की राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है। पुनर्वास शिविरों में बेघर एवं मजदूर परिवारों के रहने की व्यवस्था के साथ ही खाने एवं कपड़े की व्यवस्था को शामिल किया गया है।  


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.