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प्रशासकीय समिति के गठन एवं खातो की राशि आहरण करने के निर्देश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मप्र भोपाल द्वारा पंचायतो का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समिति के गठन एवं खातो से राशि आहरण की दिशा में जिला कलेक्टरो को निर्देश जारी किये है।
   जारी निर्देशो में कहा है कि ग्राम पंचायतो का कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87 (3)(ख) के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतो के खातों का परिचालन एवं आहरण-संवितरण संरपचो के हस्ताक्षर से किये जाने पर पाबंदी लगाई जावे। इसी अनुक्रम में ग्राम पंचायतो के कार्यकलापो के सुचारू संचालन की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप ग्राम पंचातयो का पुर्नगठन होने तक प्रशासकीय समितियो के गठन का निर्णय लिया है।
   इसी प्रकार मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87 की उपधारा (3)(ख) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक प्रशासकीय समिति का गठन किया जावे। प्रशासकीय समिति में वे सब पदाधिकारी जो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्य रहे है। सदस्य बनाये जावे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल (2015-2020) समाप्त होने के पूर्व सरपंच रहे व्यक्ति को इस प्रशासकीय समिति का प्रधान बनाया जावे। इस समिति में ऐसे दो व्यक्ति मनोनित किये जावे जिनका नाम संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो। यह प्रशासकीय समिति मनोनित सदस्य न होने अथवा मनोनयन के अभाव में भी कार्य करती रहेगी।
   प्रशासकीय समिति कें प्रधान एवं ग्राम पंचायत के सचिव मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 एवं सुसंगत नियमो के अनुसार ग्राम पंचायत के खातो से राशि का आहरण-संवितरण कर सकेगे। ग्राम पंचायतो की प्रशासकीय समिति के गठन हेतु कलेक्टर विहित प्राधिकारी होगे। ग्राम पचंायतो की प्रशासकीय समितियो के गठन का प्रतिवेदन तत्काल आयुक्त/संचालक पंचायतराज संचालनालय मप्र भोपाल को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।


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