बुकिंगकर्ता पर्यटकों की राशि लौटाने के निर्देश
राज्य शासन ने नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्व, अभयारण्य और चिड़िया-घर को 31 मार्च, 2020 तक पूर्णत: बंद रखने का निर्णय लिया है। मुख्य वन्य-प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) श्री राजेश श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यानों के संचालक, अभयारण्यों के वन मण्डलाधिकारी और संबंधित वन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं।
श्री राजेश श्रीवास्तव ने एम.पी. ऑनलाइन, भोपाल के बिजनेस मैनेजर श्री शालीन विरमानी को प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर, बफर क्षेत्र और विशिष्ट पर्यटन-स्थलों के लिये जारी अग्रिम अनुज्ञा-पत्र निरस्त कर पूर्ण राशि बुकिंगकर्ता को लौटाने को कहा है। श्री श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि कोविड-19 वायरस के प्रसार से उपजी परिस्थितियों, स्थानीय समुदायों, पर्यटकों, शासकीय कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और इस संक्रामक वायरस के प्रसार पर नियंत्रण के उद्देश्य से वन्य-प्राणी संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-27 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों और मुकुंदपुर चिड़िया-घर को पर्यटन के लिये पूर्णत: बंद किया जाता है।
अधिनियम की धारा-28 के अंतर्गत इस अवधि के लिये अग्रिम रूप से जारी समस्त प्रकार के पर्यटन अनुज्ञा-पत्र निरस्त कर दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में फिल्मांकन की अनुमति भी निरस्त की जा रही है।