प्रदेश में पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पम्प देने की योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत भारत सरकार व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।
किसानों को इसके लिए स्वप्रमाणिकरण किए हुए खसरे, बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प स्थापित नही हैं अथवा संबंधित कृषक विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेदित करवा चुका है। उनसे विद्युत पम्प पर मिले हुए अनुदान को छोडना होगा इसके बाद ही सोलर पम्प की स्थापना पर अनुदान दिया जाएगा। सोलर पम्प प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित की गयी है कि संबंधित भूमि पर विद्युत पम्प लगाने के लिए उसे कोई अनुदान नही दिया जाएगा।
इस संबंध में प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार एक हार्सपावर डीसी सबमर्सिबल के लिए 19 हजार रूपये, दो हार्सपावर डीसी सरफेस पम्प के लिए 23 हजार रूपये, दो हार्सपावर डीसी सबमर्सिबल पम्प के लिए 25 हजार रूपये, 3 हार्सपावर डीसी सबमर्सिबल पम्प के लिए 36 हजार रूपये, 5 हार्सपावर डीसी सबमर्सिबल के लिए 72 हजार रूपये तथा 7.5 हार्सपावर डीसी एवं एसी सबमर्सिबल पम्प के लिए हितग्राही को एक लाख 35 हजार रूपये जमा कराने होंगे। शेष राशि शासन द्वारा अनुदान पर दी जाएगी। इस संबंध में किसान द्वारा ऑनलाईन पोर्टल www.cmsolarpump.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिले के अक्षय ऊर्जा अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।