Type Here to Get Search Results !

पेयजल की सुरक्षा और पर्याप्ता लिए धारा 144 के तहत जल दोहन पर रोक

नगरीय क्षेत्र बैरसिया में जल अभाव की स्थिति निर्मित नही होने देने के दृष्टिगत ग्राम विरहाश्यामखेड़ी, पिपलिया हस्नाबाद, खेजडागोपी, ललोई एवं चपड़िया के कृषकों द्वारा किया जा रहा बिना अनुमति के जल दोहन को तुरंत नियंत्रित करने के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बैरसिया श्री आशीष संगवान द्वारा धारा 144 के अंतर्गत ग्रामों में जलाशय की 100 मीटर की परिधि में जलदोहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
    मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत विरहई जलाशय में जो जल संरक्षित किया गया हैं, उक्त जल का प्रदाय नगर बैरसिया में पेयजल की पूर्ति हेतु किया जाता हैं। उक्त जलाशय से किसानों के द्वारा अवैध रूप से ग्रीष्मकालीन फसल हेतु, डूब क्षेत्र या अन्य जगह फसल उत्पन्न करने हेतु पानी का दोहन किये जाने की स्थिति निर्मित होने पर ग्राम विरहाश्यामखेड़ी, पिपलिया हस्नाबाद, खेजडागोपी, ललोई एवं चपड़िया में 19 मार्च 2020 से 15 मई 2020 तक विरहई जलाशय के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में 100 मीटर परिधि में जलदोहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या सभा के आयोजन या संचालन पर रोक लगाई गई है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश ग्रीष्मकालीन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.