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निर्भया केस: पटियाला कोर्ट ने खारिज की याचिका, चारों दोषियों को कल ही होगी फांसी

दोषी पवन ने नाबालिग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि कल होने वाली फांसी के लिए एक और रास्ता साफ हो चुका है


नई दिल्ली.  निर्भया गैंगरेप और हत्या   के मामले में दोषियों में से एक, पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया गया है. वहीं पवन और अक्षय की दूसरी दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया है. वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका खारिज कर दी है. याचिका में फांसी की सजा को रोकने की मांग की गई थी. इसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि चारों दोषियों को कल सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी जाएगी. इस बार दोषियों की फांसी में कोई अड़चन नजर नहीं आ रही है.

निर्भया गैंग रेप मामले में दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें अक्षय ने राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका को चुनौती दी है. वहीं एक अन्य खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी मुकेश सिंह की याचिका लेने से इनकार कर दिया. इस याचिका में दोषी मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती थी. मुकेश ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया था कि इस घटना के वक्त वो दिल्ली में मौजूद नहीं था.

वहीं, दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह ने कहा कि दया याचिका खारिज होने से कई लोग प्रभावित होंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तह रहे हैं कि आपने दूसरी बार दया याचिका दाखिल की और राष्ट्रपति ने उसे रिजेक्ट कर दिया. शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि क्या अब न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश है?

वहीं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया मामले के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए पवन जल्लाद ने बुधवार को पुतलों को फांसी देकर अभ्यास किया. दोषियों को शुक्रवार को फांसी दी जानी है. जेल अधिकारियों ने बताया कि पवन मंगलवार को मेरठ से राजधानी पहुंचे और उन्होंने रस्सी से पुतलों को फांसी देकर अभ्यास किया. इस रस्सी का इस्तेमाल दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए होगा.


एक साथ 4 दोषियों को होगी फांसी

तिहाड़ जेल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब एक ही अपराध के लिए एक ही समय पर चार दोषियों को फांसी दी जाएगी. पवन अपने परिवार में तीसरे पीढ़ी के जल्लाद हैं. उन्होंने पहले कहा था कि उनके दादा ने सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी पर लटकाया था. इन दोनों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के संबंध में फांसी दी गई थी. इसके अलावा उनके दादा ने कुख्यात अपराधी रंगा और बिल्ला को भी फांसी दी थी.

तीन बार टले डेथ वारंट

आपको बता दें कि 5 मार्च को एक निचली अदालत ने मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया था. चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी. अदालत ने डेथ वारंट को तीन बार इस आधार पर टाल दिया था कि दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हुए हैं और एक या अन्य दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है.

16 दिसंबर 2012 की रात...

गौरतलब है कि दिल्ली में 23 साल की छात्रा के साथ 16 दिसंबर 2012 की रात को एक चलती बस में बर्बरता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. इस घटना के करीब 15 दिन बाद पीड़िता की सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी. इस घटना ने देश को हिला दिया था. पीड़िता को निर्भया नाम से जाना गया.

इस मामले में छह लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें एक नाबालिग शामिल था. वहीं छठे व्यक्ति राम सिंह ने मामले में सुनवाई शुरू होने के कुछ समय बाद खुदकुशी कर ली थी. वहीं नाबालिग को 2015 में रिहा कर दिया गया था. उसने सुधार गृह में तीन साल का समय


 


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