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नगरपालिका विदिशा के वार्डो का आरक्षण 16 को

नगरपालिका परिषद विदिशा के वार्डो का आरक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के अनुसार 16 मार्च को आयोजित करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नपा) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जारी की जा चुकी है।  
    डिप्टी कलेक्टर एवं जिला शहरी विकास अभिकरण की नोडल अधिकारी श्रीमती आरती यादव ने बताया कि नगर पालिका परिषद विदिशा के वार्डो की आरक्षण प्रक्रिया 16 मार्च की अपरान्ह तीन बजे से नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आहूत की गई है। उपरोक्त कार्यक्रम में अर्थात आरक्षण प्रक्रिया के समय जो भी नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहना चाहतो हो वे उपस्थित हो सकते है।
    जारी सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन मुख्य नगरपालिका अधिकारी विदिशा की ओर भेजकर अपनी निकाय के अध्यक्ष एवं पार्षदों को सूचित करते हुए निकाय के नोटिस वोर्ड एवं वार्डो के सहगोचर स्थानो पर सूचना के प्रति चस्पा कराकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार कराना सुनिश्चित करें।


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