अधिक से अधिक किसानों को सोलर पंप दिलाने के निर्देश
कलेक्टर श्री दीपक आर्य के निर्देशन में बालाघाट जिला अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी जिला बनता जा रहा है। जिले में विभिन्न स्थलों पर सौर संयंत्र प्रमुखता से लगाये जा रहे हैं। किसानों के लाभ के लिये मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का तृतीय चरण प्रारंभ होने के अवसर पर कलेक्टर श्री आर्य ने कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग, मत्स्योद्योग विभाग, जनपद पंचायत, उद्योग विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें अधिक से अधिक संख्यां में सोलर पंप लगाने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित श्रीमती रजनी सिंह भी उपस्थित थी। कलेक्टर श्री आर्य ने आगामी 13 मार्च 2020 को जिले में सोलर पंप संबंधी प्रशिक्षण के आयोजन के निर्देश दिये। जिसमें कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, समस्त ग्राम रोजगार सहायक तथा प्रत्येक जनपद पंचायत से एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस प्रशिक्षण में शामिल करने कहा गया है। इस प्रशिक्षण में जिले में कार्यरत प्रमुख स्वयं सेवी संस्था प्रदान, इत्यादि भी शामिल होंगी। बैठक में जिले की समस्त गौशालाओं में सोलर पंप लगाने के निर्देश दिये गये।
सोलर पंप योजनांतर्गत कृषकगण सीधे एमपी आनलाईन कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं सीधे वेब पोर्टल www.cmsolarpump.mp.gov.in पर 05 हजार रुपये की पंजीयन राशि ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन कर सकेगें। आवेदनकर्ता, ऑनलाईन आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर नहीं बदलेंगें क्योंकि स्वीकृति एवं शेष राशि जमा करने की सूचना आवेदन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर पर ही दी जायेगी एवं पूर्व की भाँति सोलर पंप अनुदानित मूल्य एक एचपी डीसी 19 हजार रुपये, 02 एचपी डीसी (सरफेस) 23 हजार रुपये, 2 एचपी डीसी (सबर्मसिबल) 25 हजार रुपये, 3 एचपी डीसी 36 हजार रुपये, 5 एचपी डीसी 72 हजार रुपये, 7.5 एचपी डीसी एवं एसी 1 लाख 35 हजार रुपये में प्राप्त करने का अवसर है। आवेदन उपरांत स्वीकृति के पश्चात पंजीयन राशि काटकर शेष राशि जमा करनी होंगी।
जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है उनके यहाँ भी सोलर पंप स्थापना का कार्य शीर्घ पूर्ण किया जायेगा उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।