भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत लेपटॉप, मोटोराईज्ड ट्राईसिकल प्रदाय करने के संबंध में संशोधन किया गया है। इसके तहत ऐसे दिव्यांग जो कक्षा 9वी में 50 प्रतिशत अंक होने व कक्षा 10 वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने वाले दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थिबाधित को लेपटॉप तथा अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, दिव्यागों को कक्षा 10 वी में 60 प्रतिशत प्राप्तांक एवं स्नातक में प्रवेश लेने वाले दिव्यांगजनों को मोट्रेट ट्रायसिकल (बेटरी चलित) ट्रायसिकल प्रदय की जावेगी।
नि:शक्त विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय विभाग के तहत स्पर्श पोर्टल पर वेबसाईट http://www,sparsh.mp.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। जिसक निर्धारित प्रारूप में आवेदन वेबसाईट पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के जिले के हाई स्कूल, हाई सेकेण्डरी स्कूल, आईटीआई में दिव्यांग विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर उसी जिले द्वारा योजना तहत लाभ प्रदान किया जावेगा। आईटीआई में प्रवेशित उन्ही छात्रों को उक्त योजनान्तर्गत लेपटॉप प्रदाय किया जावेगा, जो कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाठ्यक्रम या कम्प्यूटर आधारित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते है। दिव्यांगजन को किसी भी स्थिति में द्वितीय बार लेपटॉप, मोटराईज्ड ट्राईसिकल प्रदान नही की जावेगी। उन्होने पूर्व में शासन की किसी योजना तहत लेपटॉप प्राप्त नही किया हो।
मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत लेपटॉप, मोटोराईज्ड ट्राईसिकल प्रदान की जावेगी
Wednesday, March 11, 2020
0
Tags