सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020 में विवाह/निकाह की निर्धारित तिथियों को विवाह पोर्टल पर प्रदशित किय गया है। मुख्यमंत्री विवाह/निकाह योजना हेतु आवेदन कम से कम 3 दिन पूर्व उस जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में किया जायेगा। जनपद पंयायत/नगरीय निकाय द्वारा विवाह/निकाह की तिथि तक उक्त आवेदनों को विवाह पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्यत: किया जावे। पंजीयन करते समय आवेदिका की समग्र आईडी, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, बचत खाता नम्बर, आई.एम.एस.सी. कोड, फोटो एवं आयु प्रमाण पत्र आदि को पोर्टल पर दर्ज/अपलोड किये जायेंगे।वर की समग्र आईडी (केवल मध्यप्रदेश के निवासी के लिए अनिवार्य), आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, फोटो एवं आयु प्रमाण पत्र को विवाह पोर्टल पर दर्ज/अपलोड किया जायेगा। मुख्यमंत्री विवाह/निकाह योजना हेतु जिन आवेदनों द्वारा आवेदन यिा गया है उन सभी आवेदनों को विवाह/निकाह कार्यक्रम के उपरांत 7 दिवस में सत्यापन जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। सत्यापन के दौरान दस्तावेज के आधार पर पात्र/अपात्र किये जायेगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना हेतु 3 दिन पहले करे आवेदन
Monday, March 09, 2020
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