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मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश -

नोवेल कोरोना वायरस कोविद-19 संक्रमण से बचाव के  आगामी आदेश तक पका हुआ मध्यान्ह भोजन वितरण बंद किया जाकर मार्च एवं अप्रैल माह के शैक्षणिक कार्य दिवसों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को खाद्यान्न वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
     जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  ने जिले के सभी जनपद सीईओ तथा विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के बच्चों को खाद्यान्न प्रदाय करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।  

    खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मार्च माह के 11 दिवस एवं अप्रैल माह के 22 दिवस इस प्रकार कुल 33 शैक्षणिक दिवसों के लिए शाला में दर्ज शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं को प्राथमिक शाला में दर्ज प्रति छात्र-छात्राओं को 3300 ग्राम तथा माध्यमिक शाला में दर्ज प्रति छात्र-छात्राओं को 4950 ग्राम खाद्यान्न का वितरण स्व-सहायता समूहों, रसोईयों, ग्राम पंचायतों तथा शाला प्रबंधन समितियों के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।


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