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माता मंदिर, हर्षवर्धन शॉपिंग काम्पलेक्स परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में नहीं कर सकेंगे आमसभा, जुलसू व प्रदर्शन

भोपाल ---अनुविभागीय दण्डाधिकारी टी.टी.नगर श्री राजेश कुमार शुक्ला द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माता मंदिर, हर्षवर्धन शॉपिंग काम्पलेक्स परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, धरना, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।
   जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि माता मंदिर, हर्षवर्धन शॉपिंग काम्पलेक्स परिसर एवं इनके 50 मीटर की परिधि में किसी भी किस्म के प्रदर्शन नारेबाजी, जुलूस, धरना, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि पर आगामी दो माह तक पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इन क्षेत्रों में कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत अपने प्रभार के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी


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