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लॉटरी के माध्यम से मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए तिथि निर्धारित

      राज्य शासन के आदेशानुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए सीहोर जिले में वर्ष 2020-21 अर्थात 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के निर्देशों के परिपेक्ष्य में जिले में कुल 22 देशी/विदेशी मदिरा एकल समूहों में से प्रथम 21 देशी/विदेशी मदिरा समूहों के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए। नवीनीकरण आवेदन रहित शेष 01 समूह यथा SHR/F-9 बक्तरा समूह में सम्मिलित 02 देशी मदिरा एवं 01 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का 01 एकल समूह में लॉटरी के माध्यम से निष्पादन जिला समिति द्वारा कलेक्टोरेट सीहोर में किया जावेगा।
     जिला आबकारी अधिकारी सीहोर ने बताया कि नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूह पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन-पत्र 06 मार्च, 20 को प्रात: 10.30 बजे से 09 मार्च, 20 को अपरान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन-पत्र 06 मार्च,20 को प्रात: 11.00 बजे से 09 मार्च,20 को अपरान्ह 01.00 बजे तक जमा कर सकते है। नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन-पत्रों की जिला समिति द्वारा 09 मार्च,20 को अपरान्ह 04.00 बजे परीक्षण करने, खोलने एवं निराकरण किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
     वर्ष 2020-21 के लिये जिला सीहारे की नवीनीकरण आवेदन रहित मदिरा दुकानों/एकल समूह की जानकारी तथा उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि की जानकारी, देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के 09 माह की खपत आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय सीहोर से उल्लेखित समयावधि में किसी भी दिन (अवकाश के दिन सहित) कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी। लॉटरी के संबंध में अन्य जानकारी वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।

 

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