सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा. पर कुछ राज्यों ने कहा है कि 25% सरकारी बसें चलेंगी.
सभी दुकानें, बड़े स्टोर, फ़ैक्ट्रियाँ, वर्कशॉप, दफ़्तर, गोदाम, साप्ताहिक बाज़ार बंद रहेंगे.
अगर किसी ज़िले की सीमा दूसरे राज्य से मिलती है, तो उसे सील किया जाएगा. यानी बॉर्डर सील होंगे.
एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली बस और रेल सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी. कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाएगा.
सभी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम रद्द कर दिये जाएंगे. लोगों से अपील होगी कि वे घरों में ही रहें.
और ये सारी कवायद लोगों को एक-दूसरे के संपर्क में आने से रोकने के लिए ही की जा रही है.
लॉकडाउन में खुला क्या-क्या रहेगा
भारत सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पुलिस थाने, अस्पताल, अग्नि शमन विभाग, जेल, महत्वपूर्ण सरकारी दफ़्तर, खाद्यान एवं किराने की सरकारी दुकानें खुली रहेंगी.
लॉकडाउन के दौरान जीवन के लिए आवश्यक चीजें लेने की अनुमति होती है. इसलिए कुछ सुविधाओं को इसकी परिधि से बाहर रखा जाता है.
जैसे: बिजली-पानी, इंटरनेट, बैंकिंग एवं एटीएम की सुविधा जारी रहेगी. पोस्ट ऑफ़िस खुले रहेंगे. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काम करने दिया जाएगा.
पेट्रोल पंप और सीएनजी या एलपीजी पंप खुले रहेंगे. दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी. डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
किराना स्टोर से खाने-पीने का सामान ले सकेंगे. अधिकांश राज्य सरकारों आदेश दिया है कि जीवन के लिए ज़रूरी सामानों को अपने निकटतम स्थानों से ख़रीदें.
साथ ही यह भी कहा गया है कि इन आदेशों की अवमानना करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई होगी.
अगर बहुत ज़रूरी हो तो लॉकडाउन में निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकता है. हालांकि बिना वजह बाहर घूमने पर सरकार कार्रवाई कर सकती है.आपात स्थिति में एंबुलेंस को भी बुला सकते हैं.