बालाघाट -----जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने सम्पूर्ण बालाघाट जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी है और आगामी 31 मार्च 2020 तक जिले के सभी स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल, मैरिज लान, पुस्तकालय, जिम, पार्क, कोचिंग क्लास को बंद रखने के आदेश दिये है।
जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संचालित में कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लास, मैरिज हाल को आगामी 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से बंद रखने कहा गया है। आगामी 31 मार्च 2020 तक जिले के समस्त स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल, मैरिज हाल व मैरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल्स, जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र को बंद रखने के आदेश दिये गये है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
जिले की जनता से भी अपील की गई है कि वह कोराना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए पूरी सावधानी व सर्तकता बरते और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर न जाये। विवाह समारोह, अन्य कार्यक्रम एवं धार्मिक आयोजनों से भी आम जन को वायरस संक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से दूर रहने की सलाह दी गई है। यथासंभव प्रयास करें कि यात्रा से बचा जाये। कोरोना वायरस संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा माहमारी घोषित कर दिया गया है और यह विश्व के 146 देशों में फैल चुका है। इससे बचने के लिए सावधानी एवं सर्तकता बरती जाये। किसी भी तरह का संदेह होने पर चिकित्सक के पास जांच के लिए अवश्य जाये।
कोरोना वायरस संक्रमण रोकने कोचिंग संस्थान एवं मैरिज हाल 31 मार्च तक बंद रखे जायें
Wednesday, March 18, 2020
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